16 पेटी शराब कीमत 90,000 रुपये के साथ निगरानी शुदा बदमाश (शराब माफिया) अपने साथी के साथ थाना केसला पुलिस ने किया गिरफ्तार ।
नर्मदापुरम। मुखबिर से 20.04.26 की रात्रि में देहात ग्राम सहेली में सूचना प्राप्त हुई कि सुखतवा तरफ से एक लाल रंग की स्कार्पियों MP04KG3484 जिसमें शराब की पेटियाँ भरी हुई है जिसे उसका चालक तथा एक अन्य व्यक्ति अवैध रूप से बेचने के लिये पथरौटा तरफ लेकर जाने वाले है। सूचना से वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया। साई कृष्णा एस थोटा (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन मे एवं अभिषेक राजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं वीरेन्द्र मिश्रा एसडीओपी इटारसी के निर्देशन में थाना केसला थाना प्रभारी मदन पवार द्वारा अपनी टीम त्वरित गठित कर कार्यवाही करते एन44एच 46 ग्राम सहेली जोड पर पहुंचे। जहां राहगीर साक्षीगणो के साथ इंतेजार करते सुखतवा तरफ से एक लाल रंग का स्कार्पियों वाहन क्रमांक MP04KG3484 को उसका चालक तेजी से चलाकर लाया। जिसे हमराह स्टाफ एवं साक्षीगणो के द्वारा रोकने क़ा प्रयास किया गया। स्कार्पियों के चालक ने वाहन नहीं रोका तथा केसला तरफ भगाकर ले गया। जिसका पीछा कर उक्त स्कारपियो वाहन को जनपद पंचायत केसला के पास पुल पर रोका गया एवं वाहन चालक से नाम पता पूछने पर प्रमोद पिता भंवरसिंह राजपूत उम्र 48 साल तथा चालक के साक्षी से नाम पता पूछने पर हेमराज पिता कन्छेदीलाल चौधरी दोनो निवासी पथरौटा के होना बताये। वाहन स्कारपियो को चैक करने पर; अंग्रेजी शराब आफिसर च्वाईस शराब की 2 पेटी, 8 पीएम शराब की एक पेटी तथा मेजिक मूवमेंट शराब की एक पेटी कुल 4 पेटी तथा वाहन में पीछे रखी देशी प्लेन मदिरा की 12 पेटी जिनमें प्रत्येक पेटी में भरे 180 एमएल के सील बंद क्वाटर कुल 16 पेटियां जिसमें शराब की मात्रा 142.560 लीटर कुल कीमत करीबन 90,000/- रूपये की भरी हुई थी चालक प्रमोद एवं चालक के साथी हेमराज से मौके पर शराब परिवहन करने के संबंध मे वैध दस्तावेज या लायसेंस आदि के संबंध मे तथा वाहन के कागजात के संबंध मे पूछताछ करने पर कोई भी कागजात नही होना बताया। उक्त शराब सुखतवा शराब दुकान से लेकर पथरौटा, तवानगर बेंचने के लिये लेकर जाना। उक्त दोनो आरोपियो द्वारा अवैध रुप से देशी व अंग्रेजी शराब की 16 पेटियो को कब्जे में लेकर परिवहन करना कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाया जाने से दोनो आरोपियो से शराब की 16 पेटिया कीमती 90,000 (नब्बे हजार) रुपये तथा वाहन स्कारपियो कीमत करीबन 10,00,000 (दस लाख) रुपये दिनांक 21.04.26 की रात्रि में जप्त कर आरोपियो को गिरफ्तार किया गया बाद दोनो आरोपियो के विरुध्द अपराध क्र. 55/26 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम का पंजीबध्द किया गया। उक्त कार्यवाही में सहारनीय भूमिका निरीक्षक मदन पवार, सउनि अनंतराम लोधी, आर. दुर्गाप्रसाद, आर. राहुल उघडे, आर. मुकेश घोटे, आर. बिन्देश परते, आर. विजय की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।
