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09 मई को नेशनल लोक अदालत: नर्मदापुरम जिले में 27 खंडपीठें करेंगी 9281 मामलों का निराकरण

नर्मदापुरम।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर 09 मई 2026 को नर्मदापुरम जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय नर्मदापुरम सहित इटारसी, पिपरिया, सोहागपुर, सिवनीमालवा तहसील न्यायालयों में यह अदालत लगेगी।

इस लोक अदालत में मामलों की सुनवाई के लिए 27 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया है। इन खंडपीठों के समक्ष न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य लगभग 820 प्रकरण आपसी समझौते के लिए रेफर किए गए हैं।

ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में पेश नहीं हुए हैं, उन्हें प्रीलिटिगेशन के रूप में सुना जाएगा। इनमें विद्युत बिल बकाया के 5235 मामले, बैंक ऋण बकाया के 2798 मामले, टेलीफोन बिल बकाया के 292 मामले, जलकर, संपत्तिकर, दुकान किराया के 106 मामले शामिल हैं।

जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि लोक अदालत में सभी राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जाएगा। बैंक ऋण, विद्युत देयक तथा नगरीय निकायों के जलकर, संपत्तिकर, दुकान किराया की बकाया राशि पर संबंधित विभागों द्वारा अधिभार में छूट भी दी जा रही है।

विशेष न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी नेशनल लोक अदालत ने सभी पक्षकारों से अपील की है कि जिनके प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हो सकते हैं, वे 09 मई को जिला एवं तहसील न्यायालयों में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

 

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