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हत्या के मामले मे फरार 04 आरोपियो को गिरफ्तार करने मे केसला पुलिस को सफलता मिली ।

नर्मदापुरम। पुलिस अधीक्षक साईकृष्णा थोटा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन तथा एसडीओपी इटारसी वीरेन्द्र कुमार मिश्रा के निर्देशन में निरीक्षक मदन पवार थाना प्रभारी केसला के द्वारा थाना स्टाफ के साथ हत्या मे मामले मे 04 आरोपियो को गिरफ्तार किया है।

ग्राम सहेली मे दिनांक 26.04.26 को श्रीमति सीमा पिता पदम सिह नागवंशी निवासी पुरानी इटारसी एवं राजेश पिता सुंदरलाल लांजीवार का वर्ष 2020 मे जाति रिवाज से विवाह सम्पन्न हुआ था। विवाह के बाद से ही दोनो पति पत्नि मे आपसी विवाद होने लगा जो तीन वर्ष दोनो पति पत्नि इटारसी मे साथ रहे दोनो पक्षो मे मारपीट से विवाद बढ़ गया जो सीमा अपने पिता पदम सिंह नागवंशी निवासी पुरानी इटारसी के घर चली गई 02 वर्ष अपने पिता के घर रहने के बाद माह जनवरी 2026 मे अपनी स्वेच्छा से पुनः अपने पति राजेश लांझीवार के घर सहेली आ गई कुछ दिन अच्छे से रही फिर दोनो मे विवाद होने लगा जिसकी सुलह के लिये दोनो पक्षो मे 26.04.26 तारीख पहनियत हुई जो दिनांक 26.04.26 को सीमा लांझीवार के पिता पदम सिंह नागवंशी अपने पुत्र नरेन्द्र, योगेन्द्र व अन्य लोगो के साथ ग्राम सहेली पहुंचे जो सहेली मे राजेश लांजीवार के घर के सामने दोनो पक्ष जिसने राजेश लांजीवार, उसके भाई रज्जन, हेमंत, मां रामरती बाई, भांजा अजय, बहु संगीता तथा अन्य लोगो के बीच सीमा एवं राजेश के विवाद की सुलह की बातचीत चलने लगी इसी बीच सीमा के द्वारा अपने पति राजेश पर अनर्गल आरोप लगाने पर दोनो पक्षो मे विवाद बढकर हाथापाई मारपीट हुई जिसमे दोनो पक्ष के लोगो को चोटे आई सीमा पति राजेश की रिपोर्ट पर अप.क्र. 59/26 धारा 296 बी. 115(2).351(3).3 (5) बीएनएस का तथा राजेश पिता सुंदरलाल की रिपोर्ट पर अप.क्र. 60/26 धारा 296 बी. 115(2).351(3).3 (5) बीएनएस कायम किया गया दोनो पक्षो मे आहतो के मेडिकल परीक्षण कराये गये जिनमे राजेश पिता सुंदरलाल की मां रामरती पति सुंदरलाल गंभीर रुप से घायल होने पर डा. दयाल अस्पताल इटारसी मे भर्ती किया गया जो उपचार के दौरान आहत रामरती बाई लांजीवार उम्र 58 साल निवासी सहेली की दिनांक 04.05.2026 को मृत्यु हो जाने पर मर्ग कायम कर मृतिका रामरती बाई का पीएम कराया गया पीएम रिपोर्ट अस्पताल इटारसी से प्राप्त किया जाकर प्रकरण मे पीडिता को मारपीट से आई चोटो से उसकी मृत्यु होना पाया जाने से हत्या की धारा 103 (1) बीएनएस बढाई गई।

प्रकरण मे विवेचना के दौरान तत्काल आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर आरोपियान जी.आर.पी. से सेवानिवृत्त सउनि पदमसिंह पिता स्व. छोटेलाल नागवंशी उम्र 65 साल, योगेन्द्र पिता पदमसिंह नागवंशी उम्र 32 साल, नरेन्द्र पिता पदमसिंह नागवंशी उम्र 37 साल एवं सीमा पति राजेश लाजीवार उम्र 35 साल सभी निवासी पुरानी इटारसी को दिनांक 17.05.2026 को गिरफ्तार किया जाकर आरोपियो को आज दिनांक 18.05.26 को माननीय न्यायालय इटारसी पेश किया जहां से आरोपियो के जेल वारंट बनने से जिला जेल नर्मदापुरम मे दाखिल किया गया।

कार्यवाही में सराहनीय भूमिका निरीक्षक मदन पवार, सउनि हुकमसिंह यादव, सउनि कमलेश कवडे, प्र. आर. 272 युयुत्स यादव , म.प्र.आर. 317 बबीता परते, वरिष्ट आर. 379 अमित राय, आर. 403 राहुल, आर. 204 विजय धुर्वे, आर.966 अनुज राजपुत, म.आर. 898 भारती गारवे चालक प्र. आर. 675 उमेश रघुवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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