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हत्या के मामले में 12 आरोपियों को आजीवन कारावास

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रिपोर्टर शिव कुमार पटेल:-

सोहागपुर। आज अपर सत्र न्यायालय सोहागपुर द्वारा
ग्राम करनपुर थाना-सोहागपुर, तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम् के 12 आरोपियों को धारा-302/149 भादवि में आजीवन कारावास, 323/149 (काउंट 04) भा.दं.वि. में 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक आरोपीगण को 10100-10100/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आरोपी देवेंद्र पिता मोहन सिंह, बिहारी पिता आलम सिंह, शुभम पता प्रीतम सिंह, गगन पिता श्यामलाल, मोहनलाल पिता आलम सिंह, प्रदीप पिता मोहन सिंह, अनिकेत पिता श्रीकिशन, गुलाब सिंह हपता बाबूलाल, करन पता हरिराम, श्यामलाल पिता आलम सिंह, अंकित पिता तखतसिंह एवं अर्जुन पिता हरिराम,
प्रकरण में अपर लोक अभियोजक सोहागपुर शंकरलाल मालवीय एवं सहा. जिला अभियोजन अधिकारी, बाबूलाल काकोड़िया ने बताया कि घटना दिनांक 07.06.2021 को सुबह करीब 10ः40 बजे मृतक अनुराग ठाकुर एवं घायल अभिलाष ठाकुर, अंकित ठाकुर एवं आदित्य ठाकुर अपने खेत ग्राम-करनपुर में मूंग की दवाई सींच रहे थे, तभी पडोस के खेत में आरोपी देवेंद्र, मोहन, बिहारी, प्रदीप, गगन अनिकेत, गुलाब, शुभम, करन, श्यामलाल, अंकित, अर्जुन, मयंक, अनमोल ग्राम करनपुर आये और बोले कि यहां तुम्हें खेती नहीं करने देंगे, सभी एक राय होकर हाथों में लाठी, डंडा लिये आये और मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे, इसी बात को लेकर अभिषेक ठाकुर के साथ प्रदीप पुर्विया व देवेंद्र पुर्विया ने डंडे से मारपीट की, जिससे उसे चोटें आयीं। उसका भाई अभिलाष बचाने आया तो मोहन पुर्विया ने डंडे से पीठ पर मारा, अंकित ठाकुर को बिहारी पुर्विया व अनमोल पुर्विया ने मारपीट कर पीठ में चोटें पहुंचाई, भाई आदित्य आया तो उसे गुलाब पुर्विया ने डंडे से पीठ पर मारा, उसका छोटे भाई अनुराग पुर्विया को देवेंद्र पुर्विया ने डंडे से सीने में ठूसा मारा, जिससे उसे चोट आयी। प्रदीप पुर्विया ने अनुराग को गला पकड़कर गिरा दिया एवं डंडे से सीने पर मारा, शुभम पुर्विया ने अनुराग को लाठी से सीने पर मारा था, आरोपी अनमोल, मयंक, गुलाब ने भी अनुराग को लाठी से सीने पर मारा था, सभी आरोपीगण ने एकराय होकर अनुराग ठाकुर के साथ लाठी से मारपीट की थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी। घटना में आहत अंकित आदित्य, अभिलाष और मुकेश को चोटें आयीं थी। घायल अनुराग को उठाकर सोहागपुर अस्पताल लेकर आये, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया । अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराया गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सोहागपुर में दर्ज की गयी। तत्पश्चात् थाना सोहागपुर द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके विचारण पश्चात् अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन तर्काे से सहमत होकर माननीय अपर सत्र न्यायालय श्री सुरेश कुमार चौबे सोहागपुर द्वारा समस्त आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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