किसानों एवं व्यापारियों को भावांतर योजना की रूपरेखा एवं लाभ से कराया गया अवगत

पिपरिया । कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा सोयाबीन किसानों के हित में लागू की गई भावांतर भुगतान योजना के संबंध में कृषि उपज मंडी में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिपरिया देवेन्द्र प्रताप सिंह ने की। इस अवसर पर किसान संगठन एवं व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान किसानों एवं व्यापारियों को योजना की रूपरेखा एवं प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया। किसानों को जानकारी दी गई कि वे 17 अक्टूबर तक भावांतर योजना हेतु पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन के लिए समिति स्तर पर स्थापित पंजीयन केंद्र, ग्राहक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क एवं एमपी किसान ऐप की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
यह भी बताया गया कि पंजीयन के पश्चात किसान भाई 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक अपनी उपज का विक्रय कर सकते हैं। इस अवधि में कृषकों को भावांतर योजना के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर लाभ सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगा।
अनुविभागीय अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने उपस्थित किसान भाइयों से अपील की योजना के तहत समय पर पंजीयन कर अपनी उपज का विक्रय करें और भावांतर योजना का लाभ उठाएं।