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August 15, 2026

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मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार खुले में मांस विक्रय करने वाले विक्रेताओं को जागरूक करने एवं गंदगी फैलाने करने पर कार्रवाई

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संवाददाता शैलेश महलवर : गंज बासौदा मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार खुले में मांस विक्रय करने वाले विक्रेताओं को जागरूक करने एवं गंदगी फैलाने करने पर कार्रवाई श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देश, एसडीएम, नपा अध्यक्ष श्रीमती शशि यादव एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन शर्मा के निर्देश अनुसार नगर पालिका, पशु चिकित्सा विभाग के संयुक्त दल के द्वारा कार्यवाही की गई जिसमें वार्ड नंबर 8 बस स्टैंड , वार्ड 19 एवं वार्ड 23 में खुले में मांस विक्रय करने वाले मांस बकरा मुर्गा मछली विक्रय करने वाली विक्रेताओं को जागरूक किया गया एवं उनको समझाएस दी गई एवं उनके द्वारा गंदगी फैलाने पर चालानी कार्रवाई की गई शासन के निर्देश अनुसार संयुक्त दल के द्वारा लोगों को जागरूक करने हेतु बताया गया बकरा मुर्गा जानवर जो स्वस्थ हो उन्हीं का मांस खाया जाए बकरी को नहीं काटना है बीमार जानवर को नहीं काटना है काटने के पूर्व मुर्गा बकरा को पशु चिकित्सा में लाकर के परीक्षण करवाये और मांस को 24 घंटे के अंदर ही उपयोग करना है स्वच्छता निरीक्षक जावेद खान ने बताया कि जिस स्थान पर मांस विक्रय किया जाता है वहां पर सफाई रखे मांस के अवशिष्ट इधर-उधर नहीं फेके है जिससे कि वातावरण प्रदूषित न हो मांस को ढक करके रखना है आम नागरिकों को देखने में ना आए अपारदर्शी कांच का प्रयोग कर सकते हैं खुले में ना रखें पर्दा लगा करके रखें सीएमओ साहब ने बताया कि अति शीघ्र नगर पालिका के द्वारा खुले में मांस विक्रय करने वाले विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किया जाएगा कार्यवाही के दौरान नगर पालिका में स्वच्छता निरीक्षक जावेद खान, नीरेंद्र डे उप राजस्व निरीक्षक एवं पशु चिकित्सा खंड अधिकारी श्री प्रणव सिंह के संयुक्त दल के साथ नगर में कार्यवाही की गई एवं गंदगी फैलाने पर श्री गुड्डू भाई एवन चिकन शॉप वार्ड क्रमांक 19 के ऊपर 500 रुपए का जुर्माना कियागया

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