FASTag लोकल पास आज से: टोल के 20 किमी दायरे वालों को राहत
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सार: नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी (गैर-व्यावसायिक) वाहन मालिक आज, 1 नवंबर 2026 से सालाना ‘कंसेशनल लोकल पास’ ले सकेंगे। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार इसका शुल्क ₹1,500 या ₹3,000 प्रति वर्ष होगा, जो टोल प्लाजा की लोकेशन पर निर्भर करेगा।
FASTag लोकल पास का शुल्क कितना
पत्र सूचना कार्यालय (PIB) की 27 अक्टूबर की विज्ञप्ति के अनुसार नगर निगम या स्थानीय कस्बे की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए पास का सालाना शुल्क ₹1,500 होगा। इन सीमाओं के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए यह ₹3,000 प्रति वर्ष होगा।
कौन ले सकेगा पास
- वाहन गैर-व्यावसायिक होना चाहिए और उस पर वैध व चालू FASTag होना चाहिए।
- वाहन मालिक संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहता हो।
- पास केवल उसी एक टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा और किसी दूसरे प्लाजा पर ट्रांसफर नहीं होगा।
- पात्र लोग मौजूदा मासिक पास या नए सालाना लोकल पास में से कोई एक चुन सकेंगे।
कहां नहीं मिलेगी सुविधा
सरकार के अनुसार क्लोज्ड यूजर-फी सिस्टम वाले नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यह पास उपलब्ध नहीं होगा। जहां सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क मौजूद है, वहां भी यह पास जारी नहीं किया जाएगा।
कहां और कब से मिलेगा
PIB के अनुसार सालाना लोकल पास 1 नवंबर 2026 से पात्र टोल प्लाजा पर मिलेगा। राजमार्गयात्रा ऐप पर यह सुविधा 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी।
किस नियम के तहत बदलाव
यह संशोधन नेशनल हाईवे शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 के जरिये अधिसूचित किया गया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत जारी हुआ है। केंद्र सरकार इन दरों में हर साल संशोधन कर सकती है, जो 1 अप्रैल से लागू होगा।
सरकार के अनुसार देश में 13 करोड़ से अधिक FASTag जारी हो चुके हैं। इस प्रावधान का मकसद टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों का रोजाना का सफर सस्ता करना बताया गया है।
स्रोत: PTI/एजेंसियां व प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर NEWS INDIA 24×7 की मूल रिपोर्ट।



