10 मई को आयोजित होगी वर्ष 2025 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत

नर्मदापुरम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 10 मई 2025 को संपूर्ण भारत में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। यह लोक अदालत वर्ष 2025 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत होगी, जो तहसील स्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एक साथ आयोजित की जायेगी।

जिला नर्मदापुरम में यह लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशन तथा सचिव श्री विजय कुमार पाठक के मार्गदर्शन में आयोजित की जायेगी। जिला मुख्यालय के साथ ही तहसील न्यायालय इटारसी, पिपरिया, सोहागपुर एवं सिवनी मालवा के न्यायालयों में भी इसका आयोजन किया जायेगा।

इस लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों जैसे आपराधिक मामले, विद्युत चोरी, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, सिविल, भू-अर्जन आदि मामलों को सुलह एवं आपसी सहमति के आधार पर निपटाया जायेगा। इसके साथ ही ऐसे प्रकरण जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उन्हें प्रीलिटिगेशन के रूप में लोक अदालत में रखा जायेगा। इनमें जलकर, संपत्तिकर, बैंक ऋण वसूली, टेलीफोन बिल बकाया, विद्युत बिल बकाया आदि शामिल हैं। इन मामलों में संबंधित विभागों द्वारा अधिभार में नियमानुसार छूट भी प्रदान की जायेगी।

लोक अदालत के सफल संचालन हेतु न्यायाधीशगण, विभागीय अधिकारी, अधिवक्तागण, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरंतर बैठकें आयोजित कर दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री विजय कुमार पाठक ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का शीघ्र एवं सुलभ समाधान होता है जिससे पक्षकारों का समय एवं धन दोनों की बचत होती है। साथ ही, इससे आपसी वैमनस्यता एवं विवाद की भावना समाप्त होती है।

श्री पाठक ने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने अधिवक्ताओं के साथ उपस्थित होकर लोक अदालत का लाभ उठायें एवं अपने प्रकरणों का त्वरित निपटारा कराएं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय, नर्मदापुरम में संपर्क किया जा सकता है अथवा नालसा की हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

 

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