बस ऑपरेटर स्थायी परमिट के लिए कमिश्नर कार्यालय में 17 अप्रैल को दे सकेंगे लिखित में अपनी आपत्ति

नर्मदापुरम। सभी बस ऑपरेटर स्थायी बस परमिट के लिए 17 अप्रैल 2025 को लिखित में अपनी आपत्ति कमिश्नर कार्यालय नर्मदा पुरम में दे सकेंगे। बस ऑपरेटर स्वयं या अपने प्राधिकार वक्ता जिनके पास प्राधिकार पत्र वकालतनामा है उनके माध्यम से अपने लिखित आपत्ति 17 अप्रैल को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक दे सकेंगे। इसके पश्चात आपत्ति प्रस्तुत करने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीओ में आयुक्त नर्मदापुरम संभाग को एकल सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण में अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को प्राधिकार में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
इस अथॉरिटी में आवेदनों पर गत 3 अप्रैल एवं 4 अप्रैल तथा 7 अप्रैल को सुनवाई की गई थी लेकिन इन तीन दिनों में बस ऑपरेटर ने जो आपत्ति दर्ज कराई थी उनमें से कई बिना अथॉरिटी के एवं अलिखित में आपत्ति दर्ज कराई गई थी। अब उन सबको पुनः एक अवसर देते हुए 17 अप्रैल 2025 की दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक का समय नियत किया गया है जहां पर बस ऑपरेटर स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्राधिकार वक्ता जिनके पास प्राधिकार पत्र है उनके माध्यम से लिखित में अपनी आपत्ति कमिश्नर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। शाम 5:00 बजे के बाद आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि बस ऑपरेटरों के ऐसे 165 केस सामने आए थे जिन पर सुनवाई की जानी है। अब रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीओ ने सभी को 17 अप्रैल को लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है।