मुख्यमंत्री निशुल्क कन्या विवाह 2 फरवरी 2025 को

रिपोर्टर संदीप पटेल:-
पिपरिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामाजिक न्याय विभाग मध्यप्रदेश के अंतर्गत निर्धन जरूरतमंद निराश्रित कन्या/विधवा/परित्यक्ता का सामूहिक विवाह कार्यक्रम नगर पालिका परिषद पिपरिया द्वारा दिनांक 02 फरवरी 2025 को न्यू गल्ला मंडी पिपरिया परिसर में आयोजित किया जावेगा, जिसमे कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है, योजना के अंतर्गत वैवाहिक कार्यक्रम में कन्याओं को 49000 रु. का भुगतान किया जावेगा। सामुहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह संपन्न होने पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ दिया जावेगा इच्छुक पात्र हितग्राही अपनी-अपनी विवाह योग्य कन्या / विधवा/ परित्यक्ता का सामुहिक विवाह हेतु अपना आवेदन कार्यालय नगर पालिका परिषद पिपरिया में दिनांक 22 जनवरी 2025 तकसाय 6 बजे तक जमा किये जावेंगे, एवं 22 जनवरी 2025 के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

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