10 मई को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत आपसी समझौते से अपराधिक समझौता योग्य मामले, बिजली बिल, वैवाहिक विवाद, निराकृत किए जाएंगे

नर्मदापुरम। आगामी 10 मई को जिला न्यायालय के प्रांगण में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। नेशनल लोक अदालत जिले के सभी तहसील खंडपीठों में भी आयोजित की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में अपराधिक समझौता योग्य मामले भुगतान एवं निपटान अधिनियम के मामले बैंक वसूली, बिजली बिल, जल बिल वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर ) तथा सिविल मामले जैसे किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, मुकदमे विशिष्ट, प्रदर्शन मुकदमे आदि एवं अन्य मामलों का आपसी सुलह एवं समझौता से निराकरण किया जाएगा। तत संबंध में सोमवार को नेशनल लोक अदालत की जानकारी देते हुए न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विजय कुमार पाठक ने बताया कि 10 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह एवं समझौते से 1335 मामलों का निराकरण किया जाएगा। जिसमें अपराधिक समझौता योग्य 585 मामलों का निराकरण दोनों पक्षों के साथ आपसी राजी नामा एवं समझौता के माध्यम से किया जाएगा। इसी क्रम में एन आई अधिनियम के मामले धारा 138 के तहत अपील मामले धारा 138 एन आई के तहत 285, बैंक धन वसूली से संबंधित चार मामले, एमएसीटी से संबंधित 59, बिजली बिल से संबंधित 60 मामले, जल बिल गैर कंपाउंडेबल को छोड़कर 20 मामले, वैवाहिक विवाद के 73, अन्य सिविल मामले जैसे किराया सुखाधिकार निषेधाज्ञा मुकदमे, विशिष्ट प्रदर्शन मुकदमे आदि से संबंधित 48, निष्पादन एमजेसी मामले 13 अन्य मामले 75, यू एनसीआर के 83 तथा एमजेसीआर के चार मामले आपसी राजी नामा से निराकृत किए जाएंगे।

श्री पाठक ने बताया कि लोक अदालत से पूर्व बीमा कंपनी, बिजली कंपनियां, नगर पालिका, प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्ताओं अन्य न्यायाधीश एवं विभिन्न पाटियो के साथ बैठकर कर आपसी राजीनामा एवं सुलह का प्रयास किया गया है।

 

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