भावांतर योजना के तहत मॉडल रेट एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच की राशि के अंतर की गणना

नर्मदापुरम। भावांतर योजना के तहत मंडी में औसत गुणवत्ता की कृषि उपज का विक्रय मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो लेकिन राज्य सरकार द्वारा घोषित औसत मॉडल भाव से अधिक हो तो किसान को केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक बिक्री मूल्य के अंतर की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यदि मंडी में कृषि उपज का विक्रय मूल्य राज्य सरकार द्वारा घोषित औसत मॉडल भाव से भी कम हो तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य और घोषित औसत मॉडल भाव के अंतर की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उक्त अंतर राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के बैंक खाते में किया जाएगा।
लाभ की गणना स्थिति 1 जब विक्रय मूल्य एमएसपी से कम लेकिन मॉडल भाव से अधिक हो तब उदाहरण के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रुपए, किसान का विक्रय मूल्य मंडी में (वास्तविक बिक्री) 4800 रुपए, मॉडल भाव मंडी का औसत भाव 4600 रुपए, भावांतर राशि राज्य सरकार द्वारा भुगतान 528 रुपए का भुगतान किसानों को किया जाएगा।
लाभ की गणना स्थिति 2 जब विक्रय मूल्य एसपी और मॉडल भाव दोनों से कम हो उदाहरण के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रुपए, किसान का विक्रय मूल्य मंडी में वास्तविक बिक्री 4500 रुपए मॉडल भाव मंडी का औसत भाव 4600 रुपए, भावांतर राशि 728 रुपए का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
सभी पात्र किसानों को योजना के प्रावधान अंतर्गत पात्रता अनुसार पूर्ण लाभ मिलेगा। (किसानों के प्रकरण वार यह राशि भिन्न-भिन्न हो सकेगी।सभी पात्र कृषकों को भावान्तर योजना का लाभ मिलना और उन्हें पारदर्शी व उचित भुगतान प्राप्त होना, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।योजना के संबंध में किसान भाई किसी भी प्रकार की भ्रांति अथवा भ्रम की स्थिति में न आएं सटीक एवं योजना से संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए कृषि विभाग / मंडी समिति में संपर्क करें।