केंद्र सरकार ने हिट एंड रन के लिए नए कानून को लागू कर दिया है। कानून लागू होने के बाद से ही इसका देश भर में विरोध हो रहा है।

संवाददाता शैलेश महलवर : केंद्र सरकार ने हिट एंड रन के लिए नए कानून को लागू कर दिया है। कानून लागू होने के बाद से ही इसका देश भर में विरोध हो रहा है। विदिशा जिले के गंज बासौदा में भी प्राइवेट बस ड्राइवरों में गुस्सा देखा जा रहा है। प्राइवेट बस चालकों ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 26 दिसंबर को लोकसभा में न्याय संहिता बिल पारित किया गया है, उसका विरोध जताया है और इस बिल को वापस लेने की मांग की है।

गंज बासौदा में प्राइवेट बसों का चक्का जाम 1जनवरी से है। चालकों की सुरक्षा को मध्य नजर रखते हुए यूनियन इसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि इस बिल के लागू होने से देशभर के चालक बर्बाद हो जाएगा। इस बिल में यह प्रावधान किया है कि वाहन चालक द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल तक इलाज के लिए पहुंचाना होगा। अगर वाहन चालक द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया तो वाहन चालक को 10 साल की सजा व 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। अगर घायल व्यक्ति की इलाज के बाद भी मृत्यु हो गई तो सात साल की सजा और सात लाख का जुर्माना किया जाएगा। देश भर के चालक इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से चालकों पर दोहरी मार पड़ेगी। 

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *